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तेजाब बिक्री पर सख्ती: सुप्रीम कोर्ट ने खुदरा दुकानों में एसिड की बिक्री पर कड़े प्रतिबंध लगाने के दिए संकेत और माँगा जवाब

देश में तेजाब हमलों की घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुदरा दुकानों पर तेजाब की खुलेआम बिक्री को लेकर गंभीर चिंता जताई है और इस पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया है।

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Ankit Yadav
31 अग 2026, 15:40
तेजाब बिक्री पर सख्ती: सुप्रीम कोर्ट ने खुदरा दुकानों में एसिड की बिक्री पर कड़े प्रतिबंध लगाने के दिए संकेत और माँगा जवाब
देश की सर्वोच्च अदालत ने तेजाब हमलों जैसी गंभीर और अमानवीय वारदातों पर एक बार फिर से बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में खुदरा दुकानों पर तेजाब की खुली और आसानी से होने वाली बिक्री पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाने के गंभीर उपायों पर विचार करना शुरू कर दिया है। अदालत ने इस मामले से जुड़े विभिन्न पक्षों और संबंधित अधिकारियों से इस पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है, ताकि ऐसे घातक रसायनों तक अपराधियों की आसान पहुंच को पूरी तरह से रोका जा सके और समाज में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

कड़े नियम और लाइसेंसिंग की जरूरत

देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा महिलाओं और अन्य नागरिकों के खिलाफ होने वाले इस प्रकार के जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए तेजाब की बिक्री के मौजूदा नियमों की समीक्षा करना बेहद आवश्यक हो गया है। अदालतों और मानवाधिकार संगठनों द्वारा समय-समय पर यह मुद्दा उठाया जाता रहा है कि आसानी से बाजार में तेजाब उपलब्ध हो जाने के कारण मनचले और अपराधी आसानी से ऐसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं। यदि खुदरा बाजारों और छोटी दुकानों में एसिड की बिक्री पर पूरी तरह से रोक या फिर बेहद कड़े लाइसेंसिंग प्रावधान लागू कर दिए जाएं, तो इस प्रकार के अपराधों में भारी कमी लाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह नया कदम इस दिशा में एक बड़ा और निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। सख्त न्यायिक निर्देशों के बावजूद कई क्षेत्रों में तेजाब अवैध रूप से या बिना उचित दस्तावेजों के बिकता रहता है, जिस पर अब उच्च स्तर पर लगाम कसने की तैयारी चल रही है। अदालत के इस नवीनतम निर्देश के बाद विभिन्न राज्य सरकारों और संबंधित विभागों पर भी यह दबाव बढ़ गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में एसिड की खुदरा बिक्री पर कड़ी निगरानी रखें। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका उपयोग केवल औद्योगिक या वैध चिकित्सा कार्यों के लिए ही हो और आम दुकानों पर इसकी उपलब्धता पूरी तरह से प्रतिबंधित की जाए। इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और संबंधित पक्षों के जवाब दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ कड़े दिशा-निर्देश या राष्ट्रव्यापी नीति जारी किए जाने की पूरी संभावना है। समाज के विभिन्न वर्गों, महिला अधिकार संगठनों और नागरिकों द्वारा सर्वोच्च अदालत के इस संवेदनशील और कड़े कदम का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि इससे भविष्य में इस प्रकार के खौफनाक हमलों से कई बेगुनाह लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकेगा।
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