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बसों के लिए निर्देश: जयपुर में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग के नए नियम

जयपुर में परिवहन विभाग ने अन्य राज्यों से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाली यात्री बसों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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Kantap News डेस्क
15 अग 2026, 16:35
बसों के लिए निर्देश: जयपुर में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग के नए नियम
जयपुर से सामने आ रही ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के परिवहन विभाग ने दूसरे राज्यों से प्रदेश के भीतर आने वाली बसों के संचालन और व्यवस्थाओं को लेकर कई अहम निर्देश दिए हैं। यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

परिवहन विभाग के नए नियम

विभागीय अधिकारियों का मानना है कि अंतरराज्यीय मार्गों पर चलने वाली बसों के नियमों में एकरूपता लाने से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में इस संबंध में एक खास रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी दी गई है। नियमों के दायरे में आने वाली इन बसों को अब तय मानकों का पूरी तरह से पालन करना होगा। इसके अलावा, प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर उचित कार्रवाई की जा सके। जयपुर स्थित मुख्यालय से जारी इन निर्देशों का असर आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न बस अड्डों और मार्गों पर देखने को मिलेगा, जिससे यात्रियों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
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