Lucknow Desk : कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे की पूरी कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक, चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में इकरा हसन के खिलाफ शामली जिले के कांधला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच के बाद इस मामले में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया।
आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और इकरा हसन के खिलाफ समन आदेश जारी किया। इसके बाद सांसद इकरा हसन ने समन आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने अपनी याचिका में समन आदेश के साथ ही उनके खिलाफ चल रही मुकदमे की पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग की। इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इकरा हसन को राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रही मुकदमे की पूरी कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल इकरा हसन के खिलाफ इस मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई रुकी रहेगी। हालांकि, कोर्ट ने अभी मामले को पूरी तरह खत्म करने का अंतिम फैसला नहीं दिया है। फिलहाल केवल मुकदमे की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। उसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इकरा हसन की ओर से दाखिल याचिका पर अदालत का अंतिम रुख क्या रहता है।