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मौलाना तौकीर रजा को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

बरेली हिंसा मामले में 63 जमानत याचिकाओं पर फैसला, डॉ. नफीस को भी नहीं मिली राहत

A
Administrator
07 सित 2026, 21:53
मौलाना तौकीर रजा को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

Lucknow Desk : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसी मामले में आरोपी डॉ. नफीस को भी अदालत से राहत नहीं मिली। हालांकि, मामले के बाकी आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। मौलाना तौकीर रजा को बरेली हिंसा मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल बताया जा रहा है। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

अदालत ने सभी 63 जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। 26 मई को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने सभी याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। मौलाना तौकीर रजा और डॉ. नफीस को छोड़कर अन्य आरोपियों को जमानत मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। यह मामला बरेली के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। बरेली में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया था।

आरोपियों ने अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने की। अदालत के इस फैसले के बाद मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं हुई हैं। वहीं, डॉ. नफीस को भी जमानत नहीं मिलने से उन्हें राहत नहीं मिल सकी। 63 याचिकाओं पर एक साथ आए इस फैसले को बरेली हिंसा मामले में अहम माना जा रहा है। अब मामले में आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर नजर रहेगी।

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