कंटाप
NEWS
गुरुवार, 22 अक्तूबर 2026
Follow Us
ब्रेकिंग
मुझे गालियां पड़ेंगी, लेकिन...; योगेंद्र यादव ने कहा- अभी मोदी का इस्तीफा नहीं चाहते लोग      श्रद्धा दुबे तो निकली बड़ी खिलाड़ी, Z गैंग से भी कनेक्शन, लखनऊ लेकर आई पुलिस, बचना हुआ मुश्किल      Rain Alert: बन गया है कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में होने जा रही मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान का भी अलर्ट      Tiger Shroff Attack Case में बड़ा खुलासा, वारदात से पहले शूटरों ने की थी बंदूक चलाने की प्रैक्टिस, हुआ था म      सऊदी अरब में बांग्लादेश की जिस महिला को मौत की सज़ा मिली उसके घर वालों ने दी ये जानकारी      ट्रंप के मुस्लिम शहर वाले बयान पर भड़के मैक्रों, कहा- मूर्खतापूर्ण...      PM बोले-कुछ लोग विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे: कांग्रेस कब तक अपने फेल प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए देश क...      रिलायंस की रिफाइनरी में रुबियो का जोरदार स्वागत, अंबानी संग कई अहम मुद्दों पर हुई बात     
SENSEX लोड हो रहा... | NIFTY लोड हो रहा... | GOLD (10g) ₹— | SILVER (10g) ₹— | USD/INR ₹— | CRUDE OIL $— | Uttar Pradesh — लोड हो रहा है | --:--:-- | लाइव अपडेट
@NewsKantap:
देश

कॉकरेच जनता पार्टी के ‘लहरा दो तिरंगा’ पर दिल्ली पुलिस की रोक, दीपके को थमाया नोटिस, जानिए क्या-क्या लिखा?

नई दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर कॉकरोच जनता पार्टी के ‘लहरा दो तिरंगा’ अभियान पर दिल्ली पुलिस ने रोक लगा दी है। शुक्रवार को पुलिस ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को घर जाकर नोटिस थमाया है।

A
Administrator
16 अक्ट 2026, 17:45
कॉकरेच जनता पार्टी के ‘लहरा दो तिरंगा’ पर दिल्ली पुलिस की रोक, दीपके को थमाया नोटिस, जानिए क्या-क्या लिखा?

नई दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर कॉकरोच जनता पार्टी के ‘लहरा दो तिरंगा’  अभियान पर दिल्ली पुलिस ने रोक लगा दी है। शुक्रवार को पुलिस ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को घर जाकर नोटिस थमाया है। साथ ही कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू कर दी है और NDMC ने सेंट्रल पार्क को दो दिन के लिए बंद कर दिया है।


दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को दिया नोटिस


बता दें कि सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने आज दिल्ली के कनॉट प्लेस से सेंट्रल पार्क में लहरा दो तिरंगा अभियान का एलान किया था। सीजेपी के इस आवाहन से पहले ही दिल्ली पुलिस ने घर जाकर अभिजीत दीपके को नोटिस और दिया और कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग लगाकर कड़ा पहरा लगा दिया है।  


दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई 1978 की धारा 29 के तहत की गई है, जो पुलिस को सार्वजनिक निर्देश देने का अधिकार प्रदान करती है। इस धारा के तहत, पुलिस कमिश्नर और इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम लोगों को मौखिक या लिखित निर्देश जारी कर सकते हैं, जो कानून के दायरे में होने चाहिए।


दिल्ली पुलिस की नोटिस में क्या-क्या लिखा?


दिल्ली पुलिस ने सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके को जो नोटिस सौंपा है, उसमें दिल्ली पुलिस के पास संरक्षित अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत सीजेपी द्वारा किए जा रहे ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च को रोका गया है।

1- सड़कों पर जुलूस या सभा में शामिल लोगों के व्यवहार और गतिविधियों को नियंत्रित करना।

जुलूस किन रास्तों से और किस समय गुजर सकता है, यह तय करना।

2- जुलूस, सभाओं, धार्मिक स्थलों के आसपास और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर आने वाले अवरोध को रोकना।

3- सड़कों, मेलों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों और अन्य सार्वजनिक या धार्मिक स्थलों पर व्यवस्था बनाए रखना।

4- संगीत और शोर नियंत्रित करना: सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर संगीत, गाने, ढोल और अन्य शोर करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल को नियंत्रित करना।

5- ऊपर दिए गए आदेशों को लागू करने और उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए उचित निर्देश जारी करना।

कंटाप
NEWS
होम 🇮🇳 देश 🗺️ राज्य 🌍 विदेश 🏛️ राजनीति 💼 व्यापार 🏏 खेल 🎬 मनोरंजन 💻 टेक्नोलॉजी 🏥 स्वास्थ्य 📚 शिक्षा 🕉️ धर्म वीडियो राशिफल खोज